Bushra Bibi: इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी जमानत से जुड़ी एक याचिका पर सुनावाई के दौरान अदालत में रो पड़ी. इस दौरान उन्होंने अदालत और वकीलों पर जमकर गुस्सा भी निकाला. उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ नाइंसाफी होती. अब इस अदालत में नहीं आऊंगी.
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Bushra Bibi: इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी की एक मामले में जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान पूर्व प्रथम महिला कोर्ट रूम में रो पड़ीं. साथ ही उन्होंने अदालत को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां सिर्फ ना इंसाफी होती. इस्लामाबाद जिला सत्र न्यायालय में इमरान खान के 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मामले में दाखिल जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजूका ने सुनवाई की.
अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, इमरान खान और मेरे साथ 9 महीने तक गलत व्यवहार किया गया है. बुशरा बीबी ने जज को संबोधित करते हुए कहा कि आप शपथ लेते हैं कि आप न्याय करेंगे, मैं शपथ लेती हूं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, देखिए न्याय कैसा होता है, हम अपराध के दाईं ओर खड़े हैं और अभियोजन बाईं ओर. पूरे पाकिस्तान में अन्याय हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे वकील समेत सभी वकील सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं.
बुशरा बीबी ने कहा,'जो इंसान अंदर बैठा है वो इंसान नहीं है, किसी जज को नजर नहीं आता, मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी क्योंकि यहां सिर्फ नाइंसाफी होती है.' सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी रोने लगती हैं और कहती हैं,' इंसाफ तो है ही नहीं. मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल और बाकी सामान गाड़ी में रखा हुआ है. जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं'.
बता दें कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 24 अक्टूबर को इस्लामबाद की स्पेशल कोर्ट ने जमानत देते हुए उनको रिहा करने का आदेश जारी कर दिया था. उन्हें इसी साल 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. उनकी रिहाई के फैसले को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा था कि यह किसी डील का नतीजा है. हालांकि पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि अगर बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा होता उन्हें 9 महीने तक जेल में ना रहना पड़ता.
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