फिर बेइज्‍जती! बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सपना देख रहा पाकिस्‍तान, पर इनके पायलट ही...
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फिर बेइज्‍जती! बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सपना देख रहा पाकिस्‍तान, पर इनके पायलट ही...

PIA Pilot ban: पाकिस्‍तान के 2 पायलटों को फर्जी डिग्री के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है और आर्थिक दंड लगाया है. कमाल की बात यह है कि ये फर्जी पायलट कई साल तक अपनी सेवाएं देते रहे.

फिर बेइज्‍जती! बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सपना देख रहा पाकिस्‍तान, पर इनके पायलट ही...

PIA fake Pilots: सोचिए, पाकिस्‍तान के हवाई जहाजों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की जांच किस कदर जोखिम में रहती है. जबकि यहां के पायलट्स की डिग्री ही फर्जी हैं. यानी कि बिना सही शिक्षा और प्रशिक्षण के लोग पाकिस्‍तान में पायलट बन जाते हैं और लाखों लोगों की जान जोखिम में डालते हैं. जबकि पाकिस्‍तान एक ओर बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर उन्‍हें अपने दुश्‍मनों पर इस्‍तेमाल करने का सपना देख रहा है लेकिन अपने पायलटों की डिग्री सही तरीके से चैक ना करके अपने ही देशवासियों की जान का दुश्‍मन बना हुआ है. मंगलवार को पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने कहा कि 2 पाकिस्तानी पायलट ने संघीय विमानन कंपनी पीआईए में फर्जी डिग्री के साथ कई वर्षों तक सेवाएं देते रहे.

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2 दशक तक विमान उड़ाते रहे फर्जी पायलट

एफआईए ने बताया कि काशान एजाज दोधी और मोहसिन अली क्रमश: 1995 और 2006 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) से जुड़े थे. जांच एजेंसी ने बताया कि 2022 में एक ऑडिट में बड़ी संख्या में पीआईए कर्मचारियों के फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त होने की बात सामने आने के बाद दोधी और अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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एफआईए के मुताबिक, जांच के दौरान दोनों पायलट की डिग्रियां फर्जी मिलीं. जांच एजेंसी ने बताया कि दोधी और अली ने क्रमश: 2019 और 2014 में पीआईए छोड़ दी थी. लेकिन इससे पहले दोधी 20 साल से ज्‍यादा और अली 15 साल से ज्‍यादा समय तक पीआईए में अपनी सेवाएं देते रहे, यानी कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर प्‍लेन उड़ाते रहे.

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अब मिली सजा

फर्जी डिग्री के आधार पर पीआईए में नौकरी पाने के आरोप में दोनों पायलट, विमान परिचालिका नाजिया नाहीद और डेटा ऑपरेटर आरिफ तरार के खिलाफ मामला शुरू किया गया था. एक अधिकारी ने कहा, ''चारों आरोपियों ने सोमवार को एफआईए की विशेष अदालत के समक्ष पीआईए में नियुक्ति या पदोन्नति पाने के लिए फर्जी डिग्री पेश करने की बात कबूल की.'' न्यायमूर्ति तनवीर अहमद शेख ने सभी आरोपियों को अदालत के उठने तक कैद रखने की सजा सुनाई और उन पर अलग-अलग राशि का जुर्माना लगाया.  (एजेंसी इनपुट के साथ)

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