Seema Sachin Marriage: क्या सचिन और सीमा हैदर की शादी नहीं है वैध? जानिए क्या कहता है भारतीय कानून
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Seema Sachin Marriage: क्या सचिन और सीमा हैदर की शादी नहीं है वैध? जानिए क्या कहता है भारतीय कानून

Legal News: समाज में कानून का सम्मान और उसकी पालना होना जरूरी होता है. कानून की अपनी पेचीदगियां भी होती हैं. ये बात पाकिस्तान (Pakistan) से आई सीमा हैदर (Seema Haider) पर भी लागू होती है. 

Seema Sachin Marriage: क्या सचिन और सीमा हैदर की शादी नहीं है वैध? जानिए क्या कहता है भारतीय कानून

Seema Hider Marriage: पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की नोए़डा के सचिन मीना से हुई शादी को कई महीने बीत चुके हैं. इस बीच सीमा पार रह रहे सीमा के पाकिस्तानी शौहर के दिल की कसक अक्सर सुनाई पड़ती रहती है. उसे अपना घर टूटने का मलाल है. वो सीमा को भुला भी नहीं पा रहा है. इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से भारत आई सीमा की रबुपुरा निवासी सचिन से हुई शादी वैध है या नहीं. क्या कहता है कानून और कानून के जानकार आइए समझते हैं.

सीमा हैदर के वैवाहिक जीवन की कलह उसका पीछा नहीं छोड़ रही है. उसकी निजी जिंदगी की कुछ बातें ऐसी हैं जो कराची से लेकर दिल्ली आने तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहीं. सीमा के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने हाल ही में एक भारतीय वकील मोमिन मलिक के जरिए देश की एक अदालत से इंसाफ मांगा है. कहा जाता है कि PUBG खेलने के दौरान सीमा-सचिन की मुलाकात हुई और तभी उन्हें प्यार हो गया था. बाद में दोनों नेपाल के काठमांडू में भारतीय रिति-रिवाजों से शादी कर ली थी.

भारत की अदालत में 'गुलाम' की फरियाद 

अपनी याचिका में गुलाम हैदर ने सीमा और उनके पति सचिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इंसाफ मांगा है. गुलाम के वकील मलिक ने CRPC की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया, जो मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की अनुमति देता है.

'गुलाम' की अर्जी में दी गई है ये दलील

गुलाम हैदर अर्जी में ये भी कहा गया है कि कराची निवासी सीमा अपने चार बच्चों के साथ नोएडा के सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई. उनकी शादी अवैध है क्योंकि सीमा ने गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया है, इसलिए सचिन से उसकी शादी वैध नहीं है. अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद सीमा ने अपनी जमानत याचिका में गुलाम हैदर को अपना पति बताया था. 

वकील मोमिन ने अदालत में गुलाम हैदर की तरफ से दलील देते हुए कहा कि जमानत आदेश के नियमों और शर्तों के मुताबिक सीमा को किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए. वह दावा कर रही हैं कि उन्होंने 13 मार्च 2023 को नेपाल में सचिन से शादी की थी. अगर उसने सचिन से शादी की थी, तो उसने जमानत याचिका में गुलाम हैदर का नाम क्यों इस्तेमाल किया? 

मोमिन ने दोहराया कि उसने अपने पति को धोखा दिया, जमानत याचिका में अदालत से झूठ बोला और अवैध रूप से भारत में रह रही है. इसलिए, उनके और उनके सभी मददगारों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में FIR दर्ज की जानी चाहिए.

सीमा के वकील का बयान

 

टीओओई की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोएडा पुलिस को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. वहींइस याचिका को लेकर सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह का कहा, 'मोमिन मलिक की याचिका एक पब्लिसिटी स्टंट था. सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन से शादी की है. पाकिस्तान में, मौखिक तलाक (तीन तलाक) की परंपरा है. उसका अपने पति से तलाक हो गया था. ऐसे में मलिक की याचिका का कोई मतलब नहीं है.'

क्या कहता है कानून

कानूनी जानकारों का कहना है कि सीमा और सचिन दोनों बालिग हैं. दोनों अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं. CRPC सामान्य परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक को भारत में मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं देती है. ऐसे में सीमा-सचिन पर मुकदमा चलाने के लिए, शिकायतकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा या अपने वकील के अलावा एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा. जो उनकी तरफ से कानूनी कार्यवाई में शामिल होगा. ऐसे में यह एक जटिल प्रक्रिया है. इस आधार पर गुलाम हैदर का मामला ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगा.

 

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