जनवरी में आयोग ने खान को अदालत की अवमानना नोटिस जारी किया था. खान ने आयोग में एक समीक्षा आवेदन में कुछ विवादित टिप्पणी की थी.
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विपक्ष के नेता इमरान खान अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी कार्यवाही शुरु करने के उसके क्षेत्राधिकार को चुनौती देते हुए उनके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति आज दरकिनार कर दी. तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख ने 10 जुलाई को आयोग के न्यायाधिकरण में यह जवाब दिया था कि आयोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना संबंधी कार्यवाही शुरु नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है.
विवादित टिप्पणी
डॉन की खबर है कि पांच सदस्यीय न्यायाधिकरण ने खान को अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी अकबर एस बाबर की अर्जी पर सुनवाई की और अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरु करने के उसके क्षेत्राधिकार पर पीटीआई प्रमुख की आपत्ति खारिज कर दी. जनवरी में आयोग ने खान को अदालत की अवमानना नोटिस जारी किया था. खान ने आयोग में एक समीक्षा आवेदन में कुछ विवादित टिप्पणी की थी.