दिवंगत मौलाना के बेटे की मांग, परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाकर मुकदमा चलाया जाए
Advertisement

दिवंगत मौलाना के बेटे की मांग, परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाकर मुकदमा चलाया जाए

आबपारा पुलिस को दी गई ताजा अर्जी में राशिद के बेटे हारुण राशिद ने पुलिस का रुख कर मुशर्रफ के खिलाफ रेड वॉरंट जारी किया.

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद के एक दिवंगत मौलाना के एक पुत्र ने पुलिस को दी गई एक नई अर्जी में कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्ष 2007 में मस्जिद पर दमनकारी सैन्य कार्रवाई के सिलसिले में मुकदमा चलाने के लिए देश वापस लाया जाना चाहिए. बुधवार (3 जनवरी) को मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई. जुलाई 2007 में मुशर्रफ ने एक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था जिसमें अब्दुल राशिद गाजी नाम के मौलाना की मौत हो गई थी . वर्ष 2013 में 74 साल के पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

  1. अदालत ने मुशर्रफ को 2016 में भगोड़ा घोषित कर दिया था. 
  2. अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है.
  3. मुशर्रफ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है.

आबपारा पुलिस को दी गई ताजा अर्जी में राशिद के बेटे हारुण राशिद ने पुलिस का रुख कर मुशर्रफ के खिलाफ रेड वॉरंट जारी किया. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हारुण ने कहा कि वह ऑपरेशन के दौरान अपने पिता एवं दादी की हत्या के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता है.

अर्जी में कहा गया, ‘‘अदालत में मुकदमे का सामना करने की बजाय नामजद आरोपी, रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ देश से फरार हो गए.’’ उन्होंने कहा कि अदालत ने मुशर्रफ को 2016 में भगोड़ा घोषित कर दिया था. अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने के अलावा मुशर्रफ की संपत्ति भी जब्त कर ली है.

Trending news