कुलभूषण जाधव के बदले आतंकवादी देने का प्रस्ताव मिला था : पाक विदेश मंत्री
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कुलभूषण जाधव के बदले आतंकवादी देने का प्रस्ताव मिला था : पाक विदेश मंत्री

ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा, ‘‘पेशावर में एपीएस (आर्मी पब्लिक स्कूल) में बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी अफगान हिरासत में है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने मुझसे कहा कि हम उस आतंकवादी से आपके पास मौजूद आतंकवादी जो कि कुलभूषण जाधव है, की अदला बदली कर सकते हैं.’’ 

18 मई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी. (file)

न्यूयार्क : पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बदले 2014 पेशावर स्कूल हमले के जिम्मेदार और अफगानिस्तान की जेल में बंद एक आतंकवादी को देने का प्रस्ताव दिया गया था. ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने मंगलवार को न्यूयार्क में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पेशावर में एपीएस (आर्मी पब्लिक स्कूल) में बच्चों की हत्या करने वाला आतंकवादी अफगान हिरासत में है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने मुझसे कहा कि हम उस आतंकवादी से आपके पास मौजूद आतंकवादी जो कि कुलभूषण जाधव है, की अदला बदली कर सकते हैं.’’ मंत्री ने यह दावा एशिया सोसायटी में एक सवाल के जवाब में किया.

  1. पाक विदेश मंत्री का दावा कुलभूषण के बदले  एक आतंकवादी को देने का प्रस्ताव दिया गया था. 
  2. कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुनाई गई थी.
  3. अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी.

हालांकि उन्होंने आतंकवादी का नाम और उस एनएसए के बारे में स्पष्ट नहीं किया जिसके संदर्भ में उन्होंने यह बात की. भारतीय नौसेना के 46 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से ‘‘जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता’’ के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी.

आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में संघर्ष और अस्थिरता से बहुत क्षति पहुंची है. दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है. 18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी.

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