इस शहर में निकला फरमान, अपने पालतू को घर में रखो, वर्ना मार दी जाएगी गोली
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इस शहर में निकला फरमान, अपने पालतू को घर में रखो, वर्ना मार दी जाएगी गोली

Weixin काउंटी में लगातार पालतू जानवरों द्वारा लोगों को काटने की शिकायतें आ रहीं थी. कई चेतावनी जारी करने के बावजूद ऐसे मामलों में कमी नहीं आई तब जाकर ये फैसला लेना पड़ा. 

प्रतीकात्मक तस्वीर साभार:( AFP )

बीजिंग : चीन के युन्नान प्रांत में हुए एक फैसले की जमकर आलोचना हो रही है. दरअसल युन्नान की एक काउंटी में 20 नवंबर से रोड पर कुत्तों को घुमाने टहलाने पर सार्वजनिक प्रतिबंध का आदेश जारी हुआ है. जिसे लेकर पशु प्रेमी अपनी नाराजगी जता रहे हैं.

Weixin county में इस कानून पर नाराजगी
काउंटी अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, खास हो या आम जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी. एक से अधिक बार कानून तोड़ने पर आरोपियों का पालतू यानी पेट डॉग जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा.

प्रशासनिक अधिकारियों की दलील
अधिकारियों का कहना है कि इतनी सख्त सजा का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि लोग पहले की तरह प्रशासन के नियमों की अनदेखी न करें. एक वजह ये सुनिश्चित करना भी रही कि लोग पालतू जानवरों को सावधानी के साथ रखें. काउंटी में लगातार पालतू जानवरों द्वारा लोगों को काटने की शिकायतें आ रहीं थी. कई चेतावनी जारी करने के बावजूद जब ऐसे मामलों में कमी नहीं आई तब ये फैसला लेना पड़ा. 

चार दिन पहले जारी हुई गाइडलाइन
13 नवंबर को जारी किए पहले आदेश में प्रशासन ने पेट मालिकों को अपने जानवरों को घरों के अंदर रखने का आदेश दिया था. इसके पीछे ये वजह बताई गई थी कि ऐसा करने से सभी को नए कानून समझने और उसकी पालना करने में आसानी होगी.

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पेट ओनर्स पर लगेगा इतना जुर्माना 
नए कानून के तहत पालतू प्रोपराइटर्स को पहली बार नियम तोड़ने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा. एक से अधिक बार करने पर इस अनुपात में कार्रवाई की जाएगी. दूसरी बार कानून तोड़ने पर संबंधित पेट ओनर पर  50 से 200 युआन तक जुर्माना लग सकता है.वहीं इसके बाद भी नियम तोड़ा तो जानवर को जब्त करके मार देने तक का प्रावधान रखा गया है.

2018 में, हांग्जो शहर में भी दिन के समय कुत्तों को टहलाने पर प्रतिबंधित लगाया था. वहीं कुछ ताकतवर नस्ल के कुत्तों को घर पर रखने पर रोक लगाई गई थी. हालांकि शुरुआत में दिन की रोशनी में यानी दिन ढ़लने तक ही सख्ती बरती जाएगी. और इसके बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.

इन शहरों में लागू हैं ऐसे कानून 
शंघाई, किंगदाओ और चेंग्दू में एक कुत्ते को पालने की इजाजत है. वहीं हुआंगशी में, 45 सेमी से अधिक उंचाई वाले कुत्तों के पालने पर बैन लगा हुआ है.

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