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लंदन: भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अपना लंदन वाला आलीशान घर (London Mansion) खाली करना होगा. ब्रिटिश कोर्ट ने माल्या की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. दरअसल, कुछ समय पहले माल्या को यह घर खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. वैसे बता दें कि विजय माल्या का घर खाली करवाना भारत सरकार की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है.
स्विस बैंक यूबीएस (UBS) के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में विजय माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. घर खाली होने पर स्विस बैंक इस पर कब्जा कर लेगा और उसे बेचकर माल्या की उधारी निपटाएगा. माल्या को लगे इस झटके से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला. हां, इतना जरूर है कि माल्या को मुश्किल में देखकर उसके सताए लोगों को कुछ सुकून जरूर मिलेगा.
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लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उसकी 95 साल की मां रहती हैं.
माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन (Britain) भाग गया था. वो भारत में 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांटेड है. यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे. 65 साल का माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है. माना जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकता है. गौरतलब है कि भारत के बैंकों ने अब तक अपना काफी पैसा रिकवर कर लिया है. बैंकों का कंसोर्टियम दो बार माल्या के शेयर बेच चुका है.
इनपुट: पीटीआई