सैफ अली खान की बढ़ीं मुश्किलें, 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तय किए नए आरोप, जानें क्या मामला

Saif Ali Khan: 11 साल पुराने मामले में सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ सकती है.  मजिस्ट्रेट अदालत में सैफ अली खान के खिलाफ नए आरोप तय हो गए हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 14, 2023, 01:46 PM IST
  • सैफ अली खान पर मारपीट के आरोप का मामला
  • अगले महीने से सुनवाई शुरू होने की संभावना
सैफ अली खान की बढ़ीं मुश्किलें, 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तय किए नए आरोप, जानें क्या मामला

नई दिल्ली Saif Ali Khan: अभिनेता सैफ अली खान तथा दो अन्य लोगों द्वारा मुंबई के एक होटल में दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी और उसके ससुर से कथित मारपीट की घटना के 11 साल बाद इसकी सुनवाई अगले महीने से शुरू होने की संभावना है. एस्प्लेनेड अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल को खान तथा उनके दो मित्रों- शकील लड़ाक और बिलाल अमरोही के खिलाफ आरोप तय किये. 

11 साल पुराना है ये विवाद
अदालत ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए गवाहों को भी पेश होने के वास्ते समन जारी किये हैं, जिससे सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी. कारोबारी इकबाल मीर शर्मा ने 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्त्रां में कथित झगड़े के बाद एक शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

सैफ- पत्नी करीना कपूर के साथ थे
 घटना के वक्त सैफ अली खान अपनी पत्नी और अभिनेत्री करीना कूपर खान, उनकी बहन करिश्मा कपूर, अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा तथा कुछ पुरुष मित्रों के साथ थे. पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके मित्रों के जोर-जोर से बोलने का विरोध किया तो सैफ अली खान ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी तथा उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिसके कारण उसमें ‘फ्रैक्चर’ आ गया. प्रवासी भारतीय कारोबारी ने सैफ तथा उनके मित्रों पर उनके ससुर रमन पटेल से भी मारपीट करने का आरेाप लगाया था. 

नए आरोप तय हुए 
वहीं, सैफ अली खान ने कहा कि शर्मा ने उकसावे वाली टिप्पणियां की थीं और उनके साथ आयी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण झगड़ा हुआ. पुलिस ने इस मामले में 21 दिसंबर 2012 को आरोप-पत्र दाखिल किया था. सैफ अली खान तथा उनके दो मित्रों को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और धारा 34 के तहत आरोपित किया गया है. 

इनपुट- भाषा 

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