मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक बढ़ाई अंतरिम जमानत अवधि

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आरोपी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 12, 2022, 01:24 PM IST
  • बढ़ाई गई जुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि
  • सीतापुर प्राथमिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक बढ़ाई अंतरिम जमानत अवधि

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में आरोपी 'ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी. उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को राहत

प्राथमिकी खारिज करने को लेकर की ये मांग

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.

इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी.

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