नई दिल्ली: Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है. केजरीवाल को एक लाख के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है. इससे पहले केजरीवाल की जमानत के फैसले को अदालत में सुरक्षित रखा गया था. बता दें कि सीएम केजरीवाल 2 जून को दोबारा जेल गए थे. उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.
19 जून को खारिज हुई याचिका
इससे पहले बीते दिन यानी 19 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी. राऊज एवेन्य कोर्ट ने तब केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई थी. लेकिन गुरुवार यानी 20 जून को कोर्ट ने केजरीवाल जमानत दे दी.
कब बाहर आएंगे केजरीवाल?
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने सीएम केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए 48 घंटे का टाइम मांगा. लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आदेश पर रोक नहीं लगेगी. केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से छूट सकते हैं. ईडी इस मामले में उच्च न्यायायलय का रुख कर सकती है.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी. वे 2 जून को फिर जेल चले गए थे.
AAP बोली- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं
कोर्ट के केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है. पार्टी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. BJP की ED की तमाम आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है.
संजय सिंह बाहर, सिसोदिया अब भी अंदर
बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया में भी जेल में हैं. हालांकि, उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है. इस मामले में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
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