नई दिल्लीः Arvind Kejriwal Granted Interim Bail: दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आज बमुश्किल 5 मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया.
Supreme Court grants interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal till June 1 and asks him to surrender on June 2 https://t.co/vRxqua9HjW
— ANI (@ANI) May 10, 2024
ईडी के हलफनामे पर जताई आपत्ति
इससे पहले अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी की ओर से दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई थी. टीम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी थी कि इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में दर्ज कराई गई है.
चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहींः ईडी
ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है कि हलफनामा उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को होनी है. इससे पहले ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को हलफनामे के जरिये उच्चतम न्यायालय में विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक.
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया था वैध
इससे पहले 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचा था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. यह नीति रद्द की जा चुकी है.
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