नई दिल्ली. यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. हैरानी के बात यह है कि बच्ची के साथ हुई यह घटना प्ले स्कूल में हुई है. यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की वारदात हुई है.
क्या है पूरा मामला
राजधानी दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके में आने वाले उत्तर प्रदेश के शहर गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में रहने वाले आयकर विभाग के अधिकारी की 3 वर्षीय बेटी मौर्य फाउंडेशन स्कूल में पढ़की है. पीड़ित ने पूरी घटना को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि, स्कूल में किसी ने उसकी 3 बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया है. घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है.
पीड़ित बच्ची ने घर पर बताया था कि स्कूल में किसी ने उसके साथ गलत काम किया है. हालांकि बच्ची द्वारा आरोपी की पहचान नहीं हो सकी. बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है.
क्या है डिजिटल रेप
कानून के मुताबिक डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं होता है कि किसी लड़की या लड़के का यौन शोषण इंटरनेट के जरिए किया जाए. दरअसल डिजिटल रेप का अर्थ होता है कि जब कोई किसी महिला या लड़की का किसी वस्तु से उत्पीड़न करे. निर्भया केस के बाद 2012 में कानून में यह जोड़ा गया था.
यह शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है. अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है.
यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो, तब उसे 'डिजिटल रेप' कहा जाता है. दरअसल, डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है. निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए डिजिटल रेप में भी बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है.
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