नई दिल्ली: राजधानी के सीलमपुर-जाफराबाद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के मामले में कई लोग नपे थे. कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उनसे जवाब मांगा गया था. कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब नही देने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. कोर्ट ने 31 दिसंबर तक जवाब मांगा है.
जमानत याचिका के दौरान कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बृजेश गर्ग ने आरोपी यूसुफ अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जेल अधिकारियों को दिया था. आरोपी के वकील ने कहा था कि वे थायराइड की बीमारी से पीड़ित है जिससे उसे जेल में लगातार दौरे पड़ रहे हैं.
आरोपी के घायल होने का कारण का पता नहीं चल सका
अदालत ने दूसरे आरोपी मोइनुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी के घायल होने का कारण पूछा था. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपी कथित रूप से लाठी चार्ज में घायल हुआ था. कोर्ट ने चोट का मुआएना करने के बाद यह कहा कि यह घाव लाठी का नहीं हो सकता. इस पर पुलिस ने कहा कि धमाके के कारण आरोपी जख्मी हुआ. विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से पेट्रोल बमों के प्रयोग का आरोप लगाया गया है.
मालूम हो कि सीलमपुर-जाफराबाद में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में काफी हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था. उसमें न सिर्फ पुलिस पर पथराव बल्कि संपत्तियों को भी जला दिया गया था. इसके बाद कुछ लोगों की पहचान हुई थी जिसमें गिरफ्तारियां भी की गईं.