नई दिल्ली: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय (Atul Rai) पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती की मां ने सांसद को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है. अतुल राय पर दुष्कर्म (Rape) का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मित्र के साथ गत 16 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के सामने आत्मदाह कर लिया था.
24 अगस्त को हुई थी युवती की मौत
गंभीर रूप से झुलसी युवती की 24 अगस्त को और उसके साथी की उससे पहले मौत हो गई थी. आत्मदाह करने से पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा लोगों के साथ साझा की थी.
युवती की मां ने बलिया जिले में अपने गांव में शुक्रवार शाम मीडिया से बातचीत में कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदार सांसद अतुल राय को फांसी की सजा मिले.
'अतुल राय को फांसी की सजा हो'
उन्होंने कहा, ‘मेरी बेटी बेहद प्रतिभावान थी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह जरूर कुछ न कुछ बनती, लेकिन उसने तड़प-तड़प कर जान दी है. मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार सांसद अतुल राय को भी फांसी की सजा हो.’
युवती की मां ने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, फिर भी परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ेगा. युवती की मां ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इंसाफ की लड़ाई में परिवार को प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा.
मई 2019 में दर्ज कराया गया था मुकदमा
युवती वाराणसी में पढ़ाई कर रही थी और उसने मई 2019 में वहां के लंका थाने में राय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. युवती और उसके सहयोगी को आत्महत्या के लिए उकसाने और आरोपी के साथ मिलकर झूठे साक्ष्य बनाने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को अतुल राय और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया. राय पहले से ही जेल में है.
पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल (Mukul Goyal) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 'पीड़िता एवं उसके सहयोगी द्वारा 16 अगस्त को उच्चतम न्यायालय के समक्ष आत्मदाह का प्रयास करने के संबंध में शासन ने पुलिस महानिदेशक (पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा एवं बाल सुरक्षा संगठन), लखनऊ की एक संयुक्त जांच समिति गठित की थी.'
उन्होंने कहा, 'संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में पीड़िता एवं उसके सहयोगी गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने तथा अन्य आरोपों में सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, को प्रथम दृष्टतया दोषी पाया तथा उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की.'
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