मुंबई: ड्रग्स केस में आर्यन खान को फिर से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी और उनके साथियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत
मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.
इसके अलावा अदालत ने इस मामले में अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की योजना
खान के वकील ने कहा कि हालांकि विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल के विस्तृत फैसले की अभी प्रतीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे बुधवार या गुरुवार तक आर्यन की जमानत के लिए बंबई हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं.
ड्रग्स केस पर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ से सवाल किया गया तो वे इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचे. उन्होंने 'सत्यमेव जयते' कहकर अपना रिएक्शन दिया है.
आर्यन खान पिछले 13 दिनों से जेल में हैं और अब उनके वकीलों ने जमानत के लिये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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14 अक्तूबर को अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अदालत में कहा था कि आर्यन खान ड्रग्स लेने का आदी है और वह कई ड्रग्स पेडलर्स के साथ भी संपर्क में रहा है.
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