पंजाब सरकार ने अब दिखाई राज्य में मोटर व्हीकल कानून को हरी झंडी

पंजाब में भले नागरिकता संशोधन कानून न लागू हो लेकिन राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू करने को हरी झंडी दिखा दी है. पंजदाब के मुख्मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के परिवहन मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 18, 2019, 08:25 PM IST
    • राज्य सरकार इसे कुछ छूटों के साथ लागू करेगी
    • करीब पंद्रह विधायकों को नई गाड़ियां देने का प्रस्ताव
पंजाब सरकार ने अब दिखाई राज्य में मोटर व्हीकल कानून को हरी झंडी

चंडीगढ़: मॉनसून सत्र में दोनों सदनों से पास हो कर संशोधन बिल की शक्ल में आने वाला मोटर व्हीकल संशोधन कानून अब पंजाब में भी जल्द ही लागू किया जाएगा. इसकी जानकारी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने दे दी है. पंजाब में कांग्रेस सरकार की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने यह जानाकरी सार्वजनिक तौर पर साझा की है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और एक दो दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कई विधायकों को नई गाड़ियां भी दी जा सकती है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि इस एक्ट में कई जुर्माने केंद्र सरकार की ओर से तय किये गए अनुसार ही होंगे, मगर राज्य सरकार इसे कुछ छूटों के साथ लागू करेगी. घटनास्थल पर हुए जुर्माने में कुछ छूट जरूर दी जाएगी. हालांकि परिवहन मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. 

इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने यह जानकारी भी दी है कि पंजाब के करीब पंद्रह विधायकों को नई गाड़ियां देने का प्रस्ताव भी वित्त विभाग को भेजा गया है. क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने उनकी गाड़ियां खस्ता होने की शिकायत दर्ज कराई है. इन गाड़ियों की कीमत करीब पंद्रह से सोलह लाख रूपये प्रति गाड़ी होगी. 

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