दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर लगा गैंगरेप का आरोप, अब एसआईटी करेगी मामले की जांच

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 वर्षीय युवती द्वारा पूर्व मुख्य सचिव सहित विभिन्न अधिकारियों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद मामले की पड़ताल विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गयी है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 15, 2022, 07:31 PM IST
  • महिला ने 21 अगस्त को दर्ज कराया था बलात्कार का मामला
  • पीडिता ने जांच को लेकर किया ये अनुरोध
दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर लगा गैंगरेप का आरोप, अब एसआईटी करेगी मामले की जांच

अंडमान निकोबार: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 वर्षीय युवती द्वारा पूर्व मुख्य सचिव सहित विभिन्न अधिकारियों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद मामले की पड़ताल विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी गयी है. पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में युवती से मिली तहरीर के आधार पर 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी नारायण, श्रम आयुक्त आर. एल. ऋषि के खिलाफ मामला दर्ज किया. 

महिला ने 21 अगस्त को दर्ज कराया था बलात्कार का मामला

तहरीर के अनुसार, ऋषि के आवास पर अधिकारियों ने युवती के साथ दो बार बलात्कार किया. अबरदीन थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) नारायण के खिलाफ मामले की जांच कर रहा है. नारायण फिलहाल दिल्ली वित्त आयोग में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर हैं. 

संपर्क करने पर नारायण ने मीडिया से कहा कि मामला विचाराधीन है और वह इसपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. महिला ने पुलिस में 21 अगस्त को तहरीर दी, जिसमें उसने अप्रैल और मई महीनों में अपने साथ हुए बलात्कार की घटनाओं की पूरी जानकारी दी और साक्ष्य के रूप में तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का अनुरोध किया. 

पीडिता ने जांच को लेकर किया ये अनुरोध

पीड़िता ने अधिकारी के आवास पर तैनात कर्मचारियों की पहचान परेड कराने का भी अनुरोध किया है. युवती ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है. इस धारा के तहत बयान दर्ज कराने वाले व्यक्ति के आरोप अगर गलत साबित होते हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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