लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. अब उत्तर प्रदेश में 24 मई तक कोरोना लॉकडाउन लागू रहेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ मजदूरों, ठेलेवालों और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों को 1,000 रुपये मासिक भत्ता और तीन महीने का राशन देने की घोषणा की है.
राज्य में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है.
इससे पहले राज्य में 17 मई तक कोरोना लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया था. इस दौरान सरकार ने अधिकतम गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया था.
अभी राज्य एक अधिकतर शहरों में शाम पांच बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.
कुछ दिनों पहले ही राज्य के कई जिलों में जिलधिकरियों ने अपने विवेक के अनुसार जिले में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है.
उत्तर प्रदेश में अभी भी कई जिलों में लोगों को ऑक्सीजन एवं अस्पतालों में बेडों की कमी से जूझना पड़ रहा है.
राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कई जिलों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया है.
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लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर होगी पाबंदी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, राज्य में कोरोना लॉकडाउन के दौरान दफ्तरों में कर्मचारी रोटेशन पर काम करेंगे और अधिकतर कार्यालय बंद रहेंगे.
राज्य में साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी.
किराने की दुकानें अपने तय दिनों और तय समय पर ही खुलेंगी.
राज्य में उन्हीं लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी, जो कि आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए हैं.
कोरोना लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
इस लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर और अन्य जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी.
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