नई दिल्ली: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है. इस मामले से जुड़ी सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की नई तारीख पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा.
मस्जिद परिसर में सर्वे पर आज सकता है फैसला
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से ये दलील रखी गई कि हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर की है उसमें मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी का कोई जिक्र नहीं है.
मुस्लिम पक्ष की मांग, कोर्ट कमिश्रर बदले
साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई है. वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि कमीशन पर निष्पक्षता से सर्वे कर रही है. दो घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा बदले जाएंगे या नहीं और मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे किया जा सकता है या नहीं?
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष बार-बार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी कराने की मांग करता रहा है. हिंदू पक्ष की दलील है कि वीडियोग्राफी मस्जिद परिसर के भीतर होगी तभी सच बाहर आयेगा.
दोनों पक्ष लगा रहे हैं एक-दूसरे पर आरोप
विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने भी दावा किया है कि सच सामने आने के डर से ही मुस्लिम पक्ष मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है.
वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रसाद ने एक फोटो जारी कर ये दावा किया है कि ये फोटोग्राफ मस्जिद परिसर के भीतर की हैं जो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को प्रदर्शित करती हैं.
अदालत के आदेश पर नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू किया था. लेकिन विवाद के बाद अगले ही दिन सर्वे रोक दिया गया और मामला फिर कोर्ट में चला गया. निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
इसे भी पढ़ें- क्या पंजाब में भी चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण को लेकर भगवंत मान ने दिए संकेत
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.