मुंबईः मुंबई पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर रविवार रात तक 5 या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध प्रदर्शन, मार्च या रैलियों या वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी.
कोरोना से बचने के लिए बनाया नियम
यह आदेश आधी रात (शुक्रवार-शनिवार) से लागू हुए, जिसे पुलिस उपायुक्त (संचालन)ने जारी किया है और यह मध्यरात्रि (रविवार-सोमवार) तक लागू रहेंगे. अधिसूचना ने कहा गया कि, अमरावती, मालेगांव (नासिक) और नांदेड़ में हुई हिंसा के खिलाफ और कोरोना वेरिएंट के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए आदेश जारी किया गया है."
उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन
उन्होंने आगे कहा, उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) द्वारा शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों से मुंबई के लिए शुरू होने वाली 300 से ज्यादा बसों और अन्य वाहनों के साथ 'तिरंगा रैली' की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की संभावना है.
रैली की नहीं होगी अनुमति
हालांकि, मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह यहां लगाए गए प्रतिबंधों और ओमिक्रॉन के डर के मद्देनजर देश की वित्तीय राजधानी के अंदर रैली की अनुमति नहीं देगी. कोरोना के शुक्रवार को 7 नए संक्रमित मामले सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है.
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मुंबई में बढ़ रहा खतरा
इन 7 मामलों में से तीन मुंबई में पॉजिटिव पाए गए, सभी पुरुष हैं जिनकी आयु 25, 37 और 48 साल है. ये सभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया से यात्रा कर वापस आए हैं.पुणे में साढ़े तीन साल के बच्चे सहित 4 नए संक्रमित भारतीय मूल की नाइजीरियाई महिला के करीबी संपर्क के हैं, जो बीते रविवार को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी.
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