अब गोवा सरकार नहीं लगाएगी धारा 144

विपक्ष के कड़े विरोध के बाद अब गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा में धारा एक सौ चवालीस लगाने का अपना निर्णय वापस ले लिया है. यद्यपि नए निर्णय का कारण सिर्फ विपक्ष का विरोध नहीं है बल्कि पर्यटन उद्योग के द्वारा की गई आलोचना भी है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 18, 2020, 03:41 PM IST
    • गोवा सरकार नहीं लगाएगी धारा 144
    • पर्यटन उद्योग को नज़रअंदाज़ नहीं किया राज्य सरकार ने
    • साठ दिनों के लिए नहीं लगेगी धारा 144
    • आतंकी अलर्ट के मद्देनज़र लगाईं जा रही थी धारा
    • इस रूटीन प्रक्रिया को वापस लेना पड़ा
अब गोवा सरकार नहीं लगाएगी धारा 144

 

नई दिल्ली.  अब उत्तरी गोवा में गोवा सरकार धारा 144 नहीं लगाएगी.  उसने अपना यह विवादास्पद  आदेश वापस ले लिया है. इस आदेश को गोवा सरकार की राजनीतिक हार तो नहीं कहा जा सकता किन्तु गोवा एसेम्ब्ली में विपक्ष की राजनीतिक जीत तो ज़रूर कहा जाएगा. 

 

पर्यटन उद्योग को नज़रअंदाज़ नहीं किया राज्य सरकार ने 

सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं  और पर्यटन उद्योग ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की थी. हो सकता है गोवा सरकार विपक्ष की परवाह नहीं करती किन्तु राज्य को बड़ी आमदनी देने वाले पर्यटन उद्योग के हित-ग्राहकों की उपेक्षा करना गोवा सरकार को बुद्धिमान कदम प्रतीत नहीं हुआ. और अब प्रदेश सरकार ने इस तरफ उठा अपना कदम वापस ले लिया है.

साठ दिनों के लिए नहीं लगेगी धारा 144 

गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि साठ दिनों के लिए धारा 144 लगाने के आदेश पर अमल किया जाए. अब सरकार ने सोमवार 17 फरवरी को उत्तरी गोवा जिला प्रशासन को अपने फैसले ले वापस लेने की सूचना देते हुए आदेश पर अमल करने से मना कर दिया है. 

 

आतंकी अलर्ट के मद्देनज़र लगाईं जा रही थी धारा 

दरअसल यह साठ दिनों के लिए लगाईं जाने वाली धारा 144 का निर्णय सुरक्षा को दृष्टि में रख कर उठाया जा रहा था. इस दिशा में पिछले हफ्ते धारा 144 लगाते हुए उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने बयान जारी किया था कि पश्चिमी भारत में आतंकी अलर्ट लागू है जिसके मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है. 

रूटीन प्रक्रिया को वापस लेना पड़ा 

पिछले दिनों विपक्ष और पर्यटन उद्योग के हित-ग्राहियों को इस फैसले की कैफियत देते हुए सरकार ने कहा था कि धारा 144 से घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक रूटिन प्रक्रिया है. किन्तु अब नए निर्णय के तौर पर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी पिछले हफ्ते के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है.

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