नया PF अकाउंट खुलवाने के बाद पुराने UAN को डिएक्टिवेट करना है जरूरी, जानें क्या है तरीका

प्राइवेट जॉब करने वाले लोग अक्‍सर अपनी ग्रोथ के लिए समय-समय पर संस्‍थान बदलते रहते हैं. एक बार पीएफ अकाउंट खुल जाए तो रिटायमेंट तक अकाउंट और उसका UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही होता है. नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 25, 2022, 04:08 PM IST
  • कई बार जनरेट हो जाता है 2 UAN
  • जानें कैसे डिएक्टिवेट होगा पुराना UAN
नया PF अकाउंट खुलवाने के बाद पुराने UAN को डिएक्टिवेट करना है जरूरी, जानें क्या है तरीका

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है. मिलने वाली इस पेंशन को EPFO के द्वारा मैनेज किया जाता है. EPFO अपने हर एक मेंबर का एक EPF अकाउंट भी खुलवाता है. ईपीएफ अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक नंबर भी प्रदान किया जाता है, जिसे UAN नंबर कहते हैं. 

कई बार जनरेट हो जाता है 2 UAN

प्राइवेट जॉब करने वाले लोग अक्‍सर अपनी ग्रोथ के लिए समय-समय पर संस्‍थान बदलते रहते हैं. एक बार पीएफ अकाउंट खुल जाए तो रिटायमेंट तक अकाउंट और उसका UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही होता है. नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. 

लेकिन कई बार जानकारी न होने के कारण लोग अपने पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और नई कंपनी में नया पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं. इस तरह उनके दो यूएएन नंबर जनरेट हो जाते हैं. अगर आपने भी ऐसी भूल की है, तो इसे फौरन सुधार लें, वरना आपके फंड प्रॉसेस में प्रॉब्‍लम आ सकती है. इस समस्‍या से बचने के लिए आपको पुराने पीएफ खाते के फंड को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कराना होगा और पुराना यूएएन डिएक्टिवेट करना होगा.

इस तरह डिएक्टिवेट होगा पुराना UAN

अपना पुराना UAN नंबर डिएक्टिवेशन के लिए सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद अपना मौजूदा यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा. इसके बाद वन मेंबर – वन ईपीएफ अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर आपको ऑनलाइन सर्विस के सेक्‍शन में जाना होगा और यहां  'रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट' के विक्लप का चुनाव करना होगा. 

इसके बाद आपको यहां अपने पुराने PF खाते के फंड को नए UAN से लिंक PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करना होगा. इसके स्टेप में EPFO की ओर से आपकी डिटेल्स का वेरिफिकेशन करके मल्‍टीपल यूएएन का पता किया जाता है.  वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद EPFO आपके पुराने सभी UAN डिएक्टिवेट कर देता है और उन यूएएन से जुड़े पीएफ अकाउंट्स को मौजूदा UAN से लिंक कर देता है. इसके बाद पीएफ अकाउंट होल्‍डर को एसएमएस के जरिए सूचना मिलती है और खाताधारक से नए UAN को एक्टिवेट रखने या न रखने के बारे में पूछा जा सकता है. इसके बाद आपके सभी पुराने PF अकाउंट में मौजूद फंड आपके नए यूएएन से जुड़े अकाउंट में आ जाता है. 

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