Atal Pension Yojana: यदि APY के ग्राहक की 60 वर्ष से पहले हो जाए मृत्यु, तो जमा राशि का क्या होगा?

APY Withdrawal Procedure: यदि सब्‍सक्राइबर 60 वर्ष का होने से पहले मर जाता है, तो ऐसे में पति या पत्नी के पास(जो भी जिंदा हो) सब्‍सक्राइबर के APY खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प होगा. अगर कोई नॉमिनी हो तो वो भी योजना के अंत तक निवेश कर सकता है. अगर योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसके पति या पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलेगी

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Apr 12, 2024, 02:54 PM IST
  • 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मृत्यु हो गई तो?
  • 60 साल पूरे करने से पहले मौत हो गई तो?
Atal Pension Yojana: यदि APY के ग्राहक की 60 वर्ष से पहले हो जाए मृत्यु, तो जमा राशि का क्या होगा?

APY Withdrawal Procedure: अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, ग्राहकों द्वारा उनकी चुनी गई पेंशन राशि के लिए किए गए योगदान के आधार पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन शुरू हो जाएगी.

याद रहे ग्राहक और पति या पत्नी दोनों के निधन पर, नॉमिनी को ही 60 वर्ष की आयु तक अर्जित पेंशन को वापस लेने का अधिकार होगा.

60 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई तो क्या होगा?
यदि सब्‍सक्राइबर 60 वर्ष का होने से पहले मर जाता है, तो ऐसे में पति या पत्नी के पास(जो भी जिंदा हो) सब्‍सक्राइबर के APY खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प होगा. अगर कोई नॉमिनी हो तो वो भी योजना के अंत तक निवेश कर सकता है. बता दें कि सब्‍सक्राइबर को जितनी पेंशन 60 साल के बाद मिलनी थी वो ही रकम ग्राहक के जीवनसाथी या नॉमीनी को मिलेगी.

वहीं, अगर योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसके पति या पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलेगी. बात करें कि अगर पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है और राशि 60 वर्ष की आयु तक जमा की जाती है तो ऐसे में पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी.

जल्दी बाहर निकला जा सकता है?
APY के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को योजना के मूल समय से पहले एग्जिट होने की अनुमति है. वहीं, न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी के तहत 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, प्रत्येक एपीवाई ग्राहक को भारत सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या मृत्यु तक 5000 रुपये प्रति माह मिलेगी.

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