वायु प्रदूषण: Delhi-NCR में हवा हुई खराब, GRAP III फिर से लागू, जानें- स्कूल समेत क्या खुलेगा और किसपर रहेगा प्रतिबंध?

GRAP III reimplemented in Delhi-NCR: एक बार फिर AQI का स्तर खराब होने के कारण CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू कर दिया है. इसके अलावा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के गैर-अनुपालन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची साझा करने को कहा है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Dec 16, 2024, 04:51 PM IST
  • दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू
  • सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रदूषित शहरों की सूची मांगी
वायु प्रदूषण: Delhi-NCR में हवा हुई खराब, GRAP III फिर से लागू, जानें- स्कूल समेत क्या खुलेगा और किसपर रहेगा प्रतिबंध?

Delhi NCR Air quality: वायु गुणवत्ता सूचकांक में फिर से गिरावट के साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण के बारे में अपनी चिंता जताई है. प्रदूषण को 'पूरे भारत की समस्या' बताते हुए केंद्र सरकार से देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची साझा करने को कहा गया है.

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP III) के चरण तीन को लागू किया है.

दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP III लागू कर दिया है, क्योंकि एक्यूआई का स्तर एक बार फिर खराब हो गया है.

जारी किए गए आदेश के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूल और कॉलेज कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे.

क्या हैं बदलाव?
डीजल माल वाहन - खास तौर पर BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी मध्यम माल वाहन - को GRAP III उपायों के तहत दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है. BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहन जो राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत हैं, उन्हें भी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा.

दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में चरण III के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रदूषित शहरों की सूची मांगी
दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन न करने के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय ओका और मनमोहन की बेंच ने केंद्र सरकार से देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची साझा करने को कहा है.

शीर्ष अदालत ने कहा, 'वायु प्रदूषण और मौसम की समस्या वाले अन्य प्रमुख शहरों की सूची दें, उन शहरों के लिए कुछ मशीनरी बनाई जा सकती है. हम इस मुद्दे को पूरे भारत में फैलाएंगे. हमें यह गलत संकेत नहीं देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम केवल दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपट रहे हैं.'

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नवंबर में दिल्ली सरकार द्वारा जीआरएपी उपायों को लागू करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में विफलता को उजागर करने के बाद आया है. वायु प्रदूषण संकट के दौरान, शीर्ष अदालत ने दिल्ली की एनसीटी सरकार को जीआरएपी को हटाने से मना किया था, जब तक कि शीर्ष अदालत इस मामले को मंजूरी नहीं दे देती.

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