नई दिल्लीः लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिनेमा हॉल अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने इसके लिए SOP जारी की है. नई SOP के अनुसार, 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघर खोले जा सकेंगे. सरकार का यह फैसला मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ा मौका बनेगा. दरअसल फरवरी महीने मे वैलेंटाइन वीक है, ऐसे में इसका फायदा सिनेमा घरों को मिल सकता है. 100 प्रतिशत सीटें फुल होने की अनुमति के साथ अब अधिक टिकट बिक्री की जा सकती है.
Good news for Cinema lovers:
Today, Issued the revised SOP for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres from 1st February, but all @MoHFW_INDIA #COVID19 guidelines will have to be followed.https://t.co/5vfZtAoHXW@MIB_India pic.twitter.com/89qZpSiMhq
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 31, 2021
सिनेमाघरों के लिए आएगी नई SOP
जानकारी के मुताबिक, देशभर में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ थिएटर्स (Cinema theaters) खोलने की इजाजत दे दी गई है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने नई अनुमति के साथ Corona virus के फैलाव को रोकने के लिए सिनेमाघरों के लिए SOP का एक नया सेट भी जारी किया है.
नए SOP के अनुसार, 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमाघर खोले जा सकेंगे.
BIGGG NEWS... 100% seating capacity allowed in cinemas/theatres/multiplexes.
— taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2021
सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना अनिवार्य
दरअसल मार्च-2020 में Corona महामारी के देश में शुरुआत होने के बाद से सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे. अब, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए सिनेमाघरों, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के जो भी उपाय किए जा रहे थे उन्हें अपनाने के साथ ही यह अनुमति दी गई है.
इन नियमों का पालन करना जरूरी
- सिनेमा हॉल, आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
- सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य है.
- सिनेमाहॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर सैनेटाइजर रखना अनिवार्य है. ऐसे सैनेटाइजर उपकरण लगाए जाने की बात कही गई है जो स्पर्श मुक्त हों.
- थूकना सख्त मना होगा.
- सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा.
- किसी भी बीमार व्यक्ति के मिलने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना
- पार्किंग लॉट्स और सभी जगहों पर भीड़ नहीं इकट्ठी की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा
- लिफ्ट में भी सीमित संख्या में लोग होंगे
- इंटरवल में सीट से उठने पर रोक लगाई जा सकती है, साथ ही लंबे इंटरवल भी रखे जा सकते हैं.
- लॉबी और वॉशरूम के एरिया में भी अधिक लोग नहीं रहेंगे, इसका भी ध्यान रखना होगा.
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