नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को एक सर्कुलर जारी किया है. डीयू के असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कॉलेजेज) ने यह सर्कुलर जारी करते हुए टीचर्स के स्वीकृत पदों पर आरक्षण देने के निर्देश दिए है.
नियमों के अनुसार होगी नियुक्ति
साथ ही सर्कुलर में डीयू प्रशासन ने कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार जल्द ही स्थायी नियुक्ति की जाए. इसके लिए शिक्षक संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा था.
सर्कुलर में डीयू प्रशासन ने कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार जल्द ही स्थायी नियुक्ति की जाए. जब तक कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति न हो तब तक एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहे.
उनका यह भी कहना है कि यूजीसी गाइडलाइंस के क्लॉज - 2 के तहत गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियों में रिजर्वेशन रोस्टर को लागू करते हुए नियुक्तियां की जाए.
बिना आरक्षण दिए गेस्ट टीचर्स!
इसके लिए डूटा अध्यक्ष डॉ .अजय भागी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हुए कहा था कि इससे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बल मिलेगा. अभी तक कॉलेज इन स्वीकृत पदों पर बिना आरक्षण दिए गेस्ट टीचर्स लगा रहे थे.
अधिकांश कॉलेज बिना रिजर्वेशन रोस्टर के गेस्ट टीचर्स लगा रहे थे. प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया कि पिछले दिनों विभिन्न विभागों व कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स के पद निकाले गए थे, इसको लेकर डीटीए ने एससी एसटी कमीशन व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत की थीं. आयोग ने भी संज्ञान लिया था और विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा था.
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डीयू प्रशासन द्वारा इस सर्कुलर के जारी होने के बाद से प्रिंसिपल अब स्थायी और एडहॉक स्वीकृत पदों को गेस्ट टीचर्स में तब्दील नहीं कर पाएंगे. इस सकरुलर के बाद ओबीसी सेकेंड ट्रांच के पदों को भी भरा जा सकेगा क्योंकि कॉलेजों ने लंबे समय तक न तो स्थायी नियुक्ति ही की और न ही एडहॉक टीचर्स ही लगाए जिससे कॉलेज जान बूझकर इन पदों पर गेस्ट टीचर्स लगा रहे थे लेकिन अब नहीं लगा सकेंगे.
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