नई दिल्ली: राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, इसके तहत पर्यटकों के लिए वाहन सुविधा देने वाले ऑपरेटर 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा कि संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर परमिट जारी कर दिए जाएंगे. बुधवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के लिए नियम भी जारी किया गया.
नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. वहीं सभी मौजूदा परमिट उनकी वैध सीमा तक वैध रहेंगे. हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी और इससे राज्य सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.
पिछले 15 साल में देश में बढ़ा है पर्यटन
मंत्रालय ने आगे कहा, हम एक केंद्रीय डेटाबेस और सभी तरह की अनुमतियों और परमिट के लिए लगने वाली फीस को भी समेकित करेंगे. यह पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतरी करने में भी मदद करेगा.
पिछले 15 सालों में हमारे देश में बढ़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस ग्रोथ में देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है.
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अधिकतम तीन साल के लिए मिलेगा परमिट
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, इस स्कीम में टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को अवधि की फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी. इसके तहत ऑपरेटर को तीन महीने और इसके गुणांक में परमिट दिया जाएगा. अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए परमिट दिया जा सकेगा.
पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजना की घोषणा ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर जारी करने की अनुमति देता है.
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