नई दिल्ली: अगर आप वेकेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. अभी तक जो होटल रूम लेने के लिए आपको कम पैसे चुकाने पड़ते थे, अब उसी होटल रूम के लिए आपको काफी अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा.
18 जुलाई यानी सोमवार से अब होटल रूम पर जीएसटी वसूला जाएगा, इस कारण अब आपके लिए होटल रूम लेना काफी महंगा पड़ेगा.
होटल रूम लेना पड़ेगा महंगा
माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने हाल ही में यह घोषणा की है कि 18 जुलाई यानी सोमवार से 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर अब आपको जीएसटी अदा करना पड़ेगा. नए नियमों के अनुसार, अब 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल रूम पर आपको 12 प्रतिशत टैक्स अदा करना पड़ेगा.
अब इन चीजों पर भी लगेगा जीएसटी
डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर तथा गेहूं और अन्य अनाज पर अभी तक जीएसटी नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब इनपर 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा. जिसका असर इन चीजों की कीमत पर दिखलाई पड़ेगा. अब इन चीजों की खरीद पर ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे.
इसके अलावा अब आपको टेट्रा पैक वाली चीजों पर भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा, मतलब अब ये चीजें भी महंगी हो जाएंगी.
इन चीजों पर खर्च में मिलेगी राहत
नए नियमों के अनुसार, कई रूटों पर इकनॉमी क्लास में हावी यात्रा करने पर आपको जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी पर लगने वाले 5 प्रतिशत जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कुल मिलाकर जीएसटी दर में हुए इन बदलावों का सीधा असर आम-आदमी की जेब पर दिखाई पड़ेगा और अब आपको वेकेशन पर जाना पहले की अपेक्षा थोड़ा महंगा साबित होगा.
यह भी पढ़िए: ICSE 10th Result: आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं के परिणाम किए घोषित, यहां चेक कर सकते हैं रिजल्ट
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.