लॉकडाउन 4.0: इस तरह चलेंगे दफ्तर, स्वास्थ्य मंत्रालय के ये हैं दिशा निर्देश

भारत सरकार ने देश में 31 मई तक के लिये लॉकडाउन बढ़ा दिया है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी किये हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 19, 2020, 06:24 PM IST
    • दफ्तरों में एक मीटर की दूरी जरूरी
    • हाथ धुलने की व्यवस्था जरूरी
    • संक्रमण मिलने पर दफ्तर को डिस इफेक्ट करना जरूरी
लॉकडाउन 4.0: इस तरह चलेंगे दफ्तर, स्वास्थ्य मंत्रालय के ये हैं दिशा निर्देश

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था और कारोबार को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पर्याप्त ढील दी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना संकट खत्म हो गया है. भारत में संक्रमण के केस बढ़ने की दर लगातार बढ़ रही है. कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख को पार कर गयी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दफ्तरों के लिये कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं.

निम्नलिखित गाइडलाइन्स का पालन करना सभी सरकारी और गैरसरकारी दफ्तरों के लिये अनिवार्य है-

दफ्तरों में एक मीटर की दूरी जरूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जोर देकर कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में सामाजिक दूरी का पर्याप्त ख्याल रखा जाना चाहिये. देशभर में कई प्रतिष्ठित संस्थानों के सरकारी दफ्तरों तक कोरोना वायरस पहुंच गया है. कई कर्मचारियों के संक्रमित होने की वजह से सैकड़ो लोग उससे प्रभावित हो गये थे. इस वजह से सामाजिक दूरी अत्यंत जरूरी है.

हाथ धुलने की व्यवस्था जरूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि सभी कर्मचारियों के हाथ धुलने की पर्याप्त सभी दफ्तरों में होनी चाहिए. यदि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसे काम से छुट्टी दी जाए और कोरोना टेस्ट किया जाए. सभी के लिये मुंह ढकने के लिए मास्क की व्यवस्था होनी चाहिये. साबुन या हैंड सेनिटाइजर से थोड़े थोड़े अंतराल में हाथ साफ करें. कर्मचारी छींकने या खांसते वक्त मुंह को ढंकें.

संक्रमण मिलने पर दफ्तर को डिस इफेक्ट करना जरूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में कहा कि अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिस्इंफेक्ट करना जरूरी है. डिस्इंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है. दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील की जरूरत नहीं.

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48 घंटे के लिये सील होगी बिल्डिंग

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरी दफ्तर को 48 घंटों के लिए सील किया जाएगा. जब तक उस ऑफिस को डिस्इंफेक्ट कर सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.

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