नई दिल्ली: रविवार देर रात आयकर विभाग ने अपने ट्विटर से यह सूचना सार्वजनिक करते हुए लिखा कि सभी लोग जो पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं, उनके लिए यह सूचना है कि वह 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. इससे आयकर विभाग की ओर से मिलने वाले लाभ को आसानी से पाया जा सकता है. आयकर विभाग ने कहा कि यह सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया.
आईटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कराया जा सकेगा लिंक
आयकर विभाग ने यह कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आईटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर कंफर्मेशन देना होगा. जो लोग नहीं जानते कि उनका पैन उनके आधार कार्ड से जुड़ा है कि नहीं, उन्हें सिर्फ इतना करना है कि वे जा कर वेबसाइट से चेक कर लें.
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो आयकर विभाग की नीतियों को बनाता और लागू करता है, वह इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सिंतबर में आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता दी है.
केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत आधार को भी लागू किया गया था. आईटी विभाग ने यह जानकारी दी कि बायोमेट्रिक आईडी के जरिए ही आईटी रिटर्न्स भरा जा सकता है और उसी के जरिए पैन नंबर भी दिया जाएगा.
इनके लिए ही यह सूचना
आयकर विभाग कानून की धारा 139 AA के तहत यह तय किया गया है कि वैसे लोग जिनके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड है, वे जो आधार ले पाने में सक्षम हैं, उन्हें कर विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपने आधार को लिंक करा लेना चाहिए.
यूनिक आईडेनटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आधार कार्ड जारी किया जाता है. यह उन्हीं लोगों को मिलता है जो भारतीय नागरिकता रखते हैं. इसके अलावा आईटी विभाग वैसे किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को 10 अंकों का पैन नंबर जारी करता है. जिसके जरिए आयकर भरने और उस पर मिलने वाली लाभों का सारा काम होता है.