नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोगों के लिए पेंशन मैनेज करने वाली संस्था, ईपीएफओ (EPFO) अपने सबस्क्राइबर्स के लिए कई तरह की योजनाओं को चलाती है. इन स्कीमों का लाभ केवल उन लोगों को ही मिल पाता है जो ईपीएफओ के सदस्य है. साथ ही इन स्कीमों के लिए ईपीएफओ अपने सदस्यों से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेता है.
ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली कई स्कीमों में से एक स्कीम है इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई (EDLI) योजना. इस स्कीम के जरिए इपीएफओ सदस्यों को बीमा का फायदा मिलता है.
क्या है ईडीएलआई स्कीम
EPFO अपने सबस्क्राइबर्स की अचानक से मृत्यु होने पर उनके परिवार को इंश्योरेंस कवर का फायदा देती है. ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के तहत सबस्क्राइबर की अचानक से मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की बीमा की राशि दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है और उसने लगातार 12 महीने तक नौकरी की है, तो उसके अचानक से मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को 7 लाख रुपये के इंश्योरेंस की राशि का लाभ दिया जाएगा.
यह इंश्योरेंस कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने एक साल के अंदर एक से अधिक जगहों पर नौकरी की है. इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अचानक से मृत्यु होने पर किया जा सकता है. ईडीएलआई योजना में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए. आपको बताते चलें कि, कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है.
कैसे होगा क्लेम
ईपीएफओ सबस्क्राइबर की अचानक से मृत्यु होने पर उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी इस बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है. क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना होगा.
नहीं देना होगा कोई भी पैसा
ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के तहत बीमा का लाभ उठाने के लिए आपको अलग से प्रीमियम के तौर पर कोई भी पैसा नहीं देना होता है. इस स्कीम में योगदान नियोक्ता यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं उस संस्था द्वारा किया जाता है.
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