UPI new transaction limit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 दिसंबर, 2023 को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी. अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों, PSPs (भुगतान सेवा प्रदाता) और APs से इसे 10 जनवरी, 2024 तक लिए गए फैसले को लागू करने के संबंध में पूछा है.
19 दिसंबर, 2023 के NPCI परिपत्र के अनुसार, 'UPI एक पसंदीदा भुगतान मेथड के रूप में उभरने के साथ, विकासात्मक और नियामक नीतियों पर RBI के 8 दिसंबर 2023 के वक्तव्य के अनुसार, विशिष्ट श्रेणियों के लिए UPI में प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रति लेनदेन अस्पतालों और शैक्षिक सेवाओं से जुड़ी श्रेणियों के तहत व्यापारियों के लिए UPI में मूल्य सीमा अब 5 लाख तक बढ़ा दी गई है. यह बढ़ी हुई सीमा केवल 'सत्यापित व्यापारियों' पर लागू होगी. सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 जनवरी 2024 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें.'
इस सर्विस का लाभ कैसे उठाएं?
1. बैंकों, पीएसपी और एपीआई ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर सूचीबद्ध व्यापारी श्रेणियों के लिए प्रति लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई है.
2. अधिग्रहण करने वाले संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उचित वेरिफिकेशन के बाद ही व्यापारियों को सत्यापित व्यापारी सूची में जोड़ा जाए.
3. इन श्रेणियों के लिए उच्च सीमा प्राप्त करने के लिए, व्यापारियों को यह गारंटी देनी होगी कि UPI भुगतान विकल्प के रूप में उपलब्ध है.
अन्य लेनदेन को UPI लीमिट
पूंजी बाजार (एएमसी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, आदि), कलेक्शन (क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण भुगतान, ईएमआई), बीमा, आदि, जहां लेनदेन की सीमा 2 लाख रुपये है, वहां मानक UPI लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये तक सीमित है.
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