कुछ इस तरह अनलॉक होगा उत्तर प्रदेश, पढ़िए विशेष गाइडलाइंस

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की तैयारी हो गई है. जिसके लिए विशेष गाइडलाइंस बनाई गई हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 31, 2020, 07:53 AM IST
    • यूपी में अनलॉक-4 का तरीका
    • यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
कुछ इस तरह अनलॉक होगा उत्तर प्रदेश, पढ़िए विशेष गाइडलाइंस

लखनऊ: कोरोना संकट(Corona Pandemic) के दौरान अर्थव्यवस्था(Economy) को भी संभालना अति आवश्यक है. जिसे देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन(LockDown) खत्म किया जा रहा है. इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक-4 की तैयारी की जा रही है. जिसके लिए यूपी की योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. 

स्थानीय स्तर पर नहीं लगेगा लॉकडाउन

 राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही हैं. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे. हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी. दिशानिर्देशों के मुताबिक आगामी सात सितंबर से मेट्रो रेल(Metro Train) को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इस सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी.

प्रतिबंध के साथ सामाजिक कार्यक्रम
आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

इसके अलावा 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे. अभी तक इन मौकों पर क्रमशः 30 और 20 लोग ही शिरकत कर सकते थे.

औद्योगिक प्रशिक्षण होगा शुरु

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास अभियानों में या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की इजाजत होगी.

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी. यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी. इसके लिए संचालन प्रक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी.

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