नई दिल्लीः अनलॉक-4 की गाइडलाइन आ गई है. केंद्र सरकार ने इसके पहले किए गए 3 अनलॉक में एक-एक करके परिवहन और ऑफिस-दफ्तर आदि खोल दिए थे. हालांकि नियमित तौर पर रेल सेवा अभी बंद ही है.
इसके अलावा मेट्रो सेवा जो अब तक बंद थी उसे बेहद सुरक्षात्मक उपायों के साथ 7 सितंबर को खुलने की अनुमति दी गई है. पिछले दिनों दिल्ली में जिम खोलने के लिए प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अनलॉक-4 में अभी इसके लिए स्पष्ट इजाजत नहीं दी गई है.
सोशल डिस्टेंसिंग होगी अनिवार्य
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल व राजनीतिक आयोजनों व कार्यक्रम में 100 व्यक्ति इकट्ठा हो सकेंगे.
हालांकि यह अनुमति सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही मिली है. इस दौरान सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी
Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools, in areas outside the Containment Zones only, on a voluntary basis, for taking guidance from their teachers. This will be subject to written consent of their parents/ guardians: Govt of India
— ANI (@ANI) August 29, 2020
स्कूल आ सकता है 50 प्रतिशत टीचिंग स्टाफ
इसके अलावा अब शैक्षणिक गतिविधियों में भी कुछ तेजी आएगी और छात्र-शिक्षकों में आमने-सामने बातचीत हो सकेगी. वहीं शिक्षकों के स्कूल आ पाने से पढ़ाई को लेकर और सटीक उपाय किए जा सकेंगे. हालांकि स्कूल खुलने की अभी पूर्ण आदेश नहीं हैं,
लेकिन 21 सितंबर से - 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकेगा. हालांकि यह स्टाफ भी ऑनलाइन क्लास कराएंगे.
Unlock 4:
Metro services can resume from Sept 7;
States & UTs may permit 50% of teaching staff to come to schools for online teaching from 21st Sept.
Schools, colleges & coaching institutions to remain closed.
Swimming pools, theatres, cinema halls to remain closed pic.twitter.com/eeyYnhsoMy
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) August 29, 2020
स्कूल-कॉलेज अभी भी बंद
इसके अलावा 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रखे गए हैं. इन्हें खोले जाने की इजाजत अभी नहीं मिली है.
There shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods. No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements: Govt of India #Unlock4 pic.twitter.com/ejs7ig73lW
— ANI (@ANI) August 29, 2020
राज्यों के बीच आवागमन पर पाबंदी नहीं
लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगा रखे हैं.
गाइडलाइन मे कहा गया है कि राज्यों के बीच परिवहन के लिए कोई अनुमति पत्र, ई-पास आदि जरूरी नहीं है.
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