Unlock-4 के बारे में जानिए सबकुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक,  शैक्षणिक, खेल व राजनीतिक आयोजनों व कार्यक्रम में 100 व्यक्ति इकट्ठा हो सकेंगे.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 29, 2020, 11:01 PM IST
    • एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी
    • 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकते हैं
Unlock-4 के बारे में जानिए सबकुछ, जो आपके लिए जानना जरूरी है

नई दिल्लीः अनलॉक-4 की गाइडलाइन आ गई है. केंद्र सरकार ने इसके पहले किए गए 3 अनलॉक में एक-एक करके परिवहन और ऑफिस-दफ्तर आदि खोल दिए थे. हालांकि नियमित तौर पर रेल सेवा अभी बंद ही है.

इसके अलावा मेट्रो सेवा जो अब तक बंद थी उसे बेहद सुरक्षात्मक उपायों के साथ 7 सितंबर को खुलने की अनुमति दी गई है. पिछले दिनों दिल्ली में जिम खोलने के लिए प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अनलॉक-4 में अभी इसके लिए स्पष्ट इजाजत नहीं दी गई है. 

सोशल डिस्टेंसिंग होगी अनिवार्य
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक,  शैक्षणिक, खेल व राजनीतिक आयोजनों व कार्यक्रम में 100 व्यक्ति इकट्ठा हो सकेंगे.

हालांकि यह अनुमति सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही मिली है. इस दौरान सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी

स्कूल आ सकता है 50 प्रतिशत टीचिंग स्टाफ
इसके अलावा अब शैक्षणिक गतिविधियों में भी कुछ तेजी आएगी और छात्र-शिक्षकों में आमने-सामने बातचीत हो सकेगी. वहीं शिक्षकों के स्कूल आ पाने से पढ़ाई को लेकर और सटीक उपाय किए जा सकेंगे. हालांकि स्कूल खुलने की अभी पूर्ण आदेश नहीं हैं,

लेकिन  21 सितंबर से - 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकेगा. हालांकि यह स्टाफ भी ऑनलाइन क्लास कराएंगे. 

स्कूल-कॉलेज अभी भी बंद
इसके अलावा 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रखे गए हैं. इन्हें खोले जाने की इजाजत अभी नहीं मिली है. 

राज्यों के बीच आवागमन पर पाबंदी नहीं
लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगा रखे हैं.

गाइडलाइन मे कहा गया है कि राज्यों के बीच परिवहन के लिए कोई अनुमति पत्र, ई-पास आदि जरूरी नहीं है. 

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