Zomato और Swiggy को मिला 500 करोड़ रुपये का GST नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला

Zomato Swiggy GST Notice: Zomato और Swiggy के अनुसार, 'डिलीवरी चार्ज' कुछ और नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा वहन की जाने वाली लागत है जो घर-घर खाना पहुंचाने जाते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 22, 2023, 07:21 PM IST
  • 'डिलीवरी चार्ज' डिलीवरी पार्टनर्स को दिया जाता है
  • सरकार डिलीवरी पार्टनर्स को दिए जाने वाली रकम पर टैक्स वसूलेगी
Zomato और Swiggy को मिला 500 करोड़ रुपये का GST नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला

Zomato Swiggy GST Notice: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato और Swiggy को डिलीवरी शुल्क पर 500 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस मिले हैं. बुधवार को मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई. दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ग्राहकों से डिलीवरी फीस के नाम पर कुछ पैसे वसूलते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स अधिकारियों और फूड डिलीवरी ऐप्स के बीच डिलीवरी फीस को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपये का विवाद होता है. Zomato ने संपर्क करने पर टिप्‍पणी से इनकार कर दिया. स्विगी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की.

Zomato और Swiggy के अनुसार, 'डिलीवरी चार्ज' कुछ और नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा वहन की जाने वाली लागत है जो घर-घर खाना पहुंचाने जाते हैं.

कंपनियां बस ग्राहकों से वह लागत वसूलती हैं और इसे डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती हैं. लेकिन, रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं.

पिछले महीने, स्विगी ने खाने के ऑर्डर के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया था. स्विगी के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, 'प्लेटफॉर्म शुल्क में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है. अधिकांश सेवा प्रदाता यह शुल्‍क लगाते हैं, और उद्योगों में यह एक आम बात है.'

अप्रैल में, कंपनी ने कार्ट मूल्य से स्‍वतंत्र प्रति ऑर्डर दो रुपये का प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लागू किया था. जोमैटो ने अगस्त में अपना प्लेटफॉर्म शुल्क भी शुरुआती दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया.
Zomato ने जोमैटो गोल्ड यूजरों से प्लेटफॉर्म शुल्क लेना शुरू कर दिया, जिन्हें पहले छूट दी गई थी.

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