पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिया इमरान खान को बड़ा झटका, इस दिन होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने संसद भंग करने का फैसला पलट दिया है. यह पाकिस्तान में विपक्षी दलों के लिए बड़ी जीत है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 7, 2022, 09:27 PM IST
  • 'डिप्टी स्पीकर का फैसला था असंवैधानिक'
  • 'तो नए प्रधानमंत्री का होना चाहिए चुनाव'
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिया इमरान खान को बड़ा झटका, इस दिन होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

नई दिल्लीः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने संसद भंग करने का फैसला पलट दिया है. अब 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. यह पाकिस्तान में विपक्षी दलों के लिए बड़ी जीत है.

'डिप्टी स्पीकर का फैसला था असंवैधानिक'
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. अब 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा. यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की संसद फिर बहाल हो गई है. 

'तो नए प्रधानमंत्री का होना चाहिए चुनाव'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हुए हैं. वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए.

इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मुझे और मेरी पार्टी को स्वीकार होगा. 

वहीं, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा था कि यह साफ है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का तीन अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था. 

5 सदस्यीय पीठ ने की सुनवाई
सीजेपी उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले की वैधता और पीएम इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा असेंबली को भंग करने से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की.

सीजेपी बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति मंडोखेल शामिल थे. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग किया गया था.

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