नई दिल्ली. अमेरिका में एक संघीय जज ने अपने फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुकुमनामा जारी किया है. जज ने अपना फैसला सुनाते समय हुक्म दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपना टैक्स रिटर्न का ब्यौरा अदालत में पेश करें. जज ने कहा कि राष्ट्रपति अभियोजक की ओर से जारी किए गए समन को रोक नहीं सकते हैं. अब डोनाल्ड ट्रम्प को पिछले आठ वर्षों के टैक्स रिटर्न का विवरण अदालत में पेश करना होगा.
मैनहटन के जज ने भेजा समन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे थे कि वे अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करके अपने टैक्स रिटर्न को गोपनीय रख सकें किन्तु अब ऐसा हो नहीं पायेगा. मैनहटन के एक संघीय जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उनके टैक्स रिटर्न की मांग को लेकर एक अभियोजक की ओर से जारी किए गए समन को रोका नहीं जा सकता. अदालत के आदेश के बाद अब डोनाल्ड ट्रम्प को अपने आठ वर्षों के टैक्स रिटर्न का विवरण प्रस्तुत करना होगा.
वकील साइरस वेन्स ने मांगा था ब्योरा
जज के इस ऐतिहासिक फैसले से पहले मैनहटन के अटार्नी साइरस वेंस ने एक समन भेज कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके टैक्स रिटर्न का आठ साल का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी. इसी प्रकरण में 103 पृष्ठों के अपने फैसले में मैनहटन के जिला जज विक्टर मारेरो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे समन रोक सकें क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रपति को मिली छूट का अनुचित विस्तार माना जायेगा.
एक साल पहले जारी हुआ था समन
राष्ट्रपति ट्रम्प को वकील द्वारा एक साल पहले अगस्त के माह में ही यह समन जारी किया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इस प्रकरण पर निर्णय सुनाते हुए जज ने कहा कि इस विवाद को समाप्त करने के लिये कानून को हस्तक्षेप करने के लिये विवश होना पड़ा है.
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