Pakistan: भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगी

Pakistan: इमरान खान को फरवरी के आम चुनाव से पहले कई मामलों में दोषी ठहराया गया था. इसको लेकर 'युनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ग्रुप' ने कहा था कि उनके मनमाने ढंग के कारावास ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है.

Written by - Shruti Kaul | Last Updated : Jul 2, 2024, 08:40 PM IST
  • बुशरा बीबी को मिली अंतरिम जमानत
  • NB की ओर से दायर किया गया मामला
Pakistan: भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगी

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भष्टाचार मामले में अदालत की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है. बता दें कि इमरान खान और उनकी पत्नी पर अल कादिर ट्रस्ट मामले को लेकर राष्ट्रीय खजाने को लगभग 50 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं. इनमें एक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बदले एक अरबपति बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना शामिल है. 

अदालत ने दी अंतरिम जमानत
अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान को फरवरी के आम चुनाव से पहले कई मामलों में दोषी ठहराया गया था. इसको लेकर 'युनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ग्रुप' ने कहा था कि उनके मनमाने ढंग के कारावास ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है. पाकिस्तानी न्यूज चैनल 'ARY' ने बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत का जिक्र करते हुए 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्हें विशेष जवाबदेही अदालत ने जमानत दी है. 

जेल में बंद रहेंगी बुशरा बीबी 
मामले को लेकर मंगलवार 2 जुलाई 2024 को रावलपिंडी की अधियालय में जेल में न्यायाधीश मुहम्मद अली वराइच ने सुनवाई की. बुशरा और इमरान खान इसी जेल में बंद हैं, हालांकि जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी जेल में बंद रहेंगी, क्योंकि खान के साथ उनकी शादी को गैरकानूनी करार दिया गया है, हालांकि इसको लेकर इमरान खान और उनकी पार्टी का कहना है कि सत्ता में उनकी वापसी को विफल बनाने के लिए उनपर यह आरोप लगाए हैं. 

NB ने दायर किया मामला 
बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NB) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ उनके फैमिली फ्रेंड फराह गोगी और अन्य के खिलाफ जवाबदेही अदालत में अल कादिर ट्रस्ट का मामला दर्ज किया था. मामले को लेकर कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था. 

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