रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सजा का ऐलान कर दिया गया है. इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है.
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नई दिल्ली: रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनके लिए 1 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है. इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को बढ़ाया जाए.
कम नहीं की जाएगी सजा
बता दें, यह मामला साल 1988 से चल रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई के बाद मौत हो गई थी. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई है. इससे पहले इन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिद्धू को एक साल जेल में बिताना होगा. उनकी सजा कम नहीं की जाएगी.
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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा
बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को पहले भी सजा देने का ऐलान किया गया था. इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या करने की वजह से तीन साल की सजा सुनाई गई थी. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था. हालांकि चोट पहुंचाने के मामले में उन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
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