Shimla Masjid News: संजौली में बनी मस्जिद पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण को टूटने का काम शुरू
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2481481

Shimla Masjid News: संजौली में बनी मस्जिद पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण को टूटने का काम शुरू

Shimla Masjid Vivad Update: संजौली में बनी मस्जिद को लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ. यह मामला बाद में हाई कोर्ट तक भी पहुंचा. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद की तीन मंजिला हटाने के आदेश दे दिए थे. इसके बाद आज वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद की 3 मंजिल को हटाने की मंजूरी दे दी है. 

Shimla Masjid News: संजौली में बनी मस्जिद पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण को टूटने का काम शुरू

Shimla Masjid Vivad News: बीते दिनों संजौली में बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर खूब विवाद हुआ था. हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा था. यह पूरा मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद की तीन मंजिला हटाने का फैसला सुनाया. इसके बाद आज वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की 3 मंजिल को तोड़ने की मंजूरी दे दी है. बता दें, वक्फ बोर्ड की ओर से संजौली की मस्जिद को टूटने का काम शुरू कर दिया गया है.  

30 अगस्त को मस्जिद के आसपास के इलाके में व्यापारी पर हुआ था हमला
बता दें, बीते 30 अगस्त को मस्जिद के आसपास के इलाके में एक व्यापारी पर हमला हुआ था. इस दौरान लोगों ने मस्जिद को गिराने की मांग की थी. इसके बाद 5 सितंबर को मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और मस्जिद को अवैध बताया. प्रदर्शनकारियों में भाजपा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों के सदस्य शामिल थे. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद को अवैध रूप से बनाया गया है. इसकी चार मंजिलों का कथित तौर पर निर्माण किया गया है. इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया.

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा था...
इसके बाद हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शनिवार को शिमला की एक अदालत में कहा कि यह मस्जिद उसकी जमीन पर बनी है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मस्जिद में अतिरिक्त चार मंजिलों का निर्माण किसने करवाया है. इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि राज्य के सभी निवासियों के समान अधिकार हैं और वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी. यह मामला पिछले 14 वर्षों से कोर्ट में विचाराधीन है. 

WATCH LIVE TV

Trending news