Pension Scheme : अगर कोई महिला सरकार से मिलने वाली किसी दूसरी योजना का लाभ लेती है तो वे विधवा पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकतीं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल बीच होनी चाहिए.
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नई दिल्ली : Pension Scheme : केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं , ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके. विधवा पेंशन योजना इन्हीं में से एक है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना घर खर्च चला सकें. हालांकि हर राज्य अलग-अलग राशि उपलब्ध कराते हैं.
कौन ले सकता है स्कीम का लाभ?
विधवा पेशन योजना के तहत वे महिलाएं लाभ ले सकती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीबी रेखा के नीचे आती हैं. इसके अलावा अगर कोई महिला सरकार से मिलने वाली किसी दूसरी योजना का लाभ लेती है तो वे विधवा पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकतीं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही घर की सालाना आय 2,00,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
किस राज्य में कितनी विधवा पेंशन
विधवा पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार हर महीने 2250 रुपये की आर्थिक मदद देती है. वहीं उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के तहत महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड में 1200 रुपये प्रतिमाह और दिल्ली में प्रति तिमाही 2500 रुपये दिए जाते हैं.
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इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पति का डेथ सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. आवेदन के लिए लाभार्थी https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.