New Delhi: शहरी विकास मंत्रालय ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बुनियाद पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है. मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला के विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी थी
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New Delhi: भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने का फैसला किया है. शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है. लेकिन अब सरकार दिल्ली की 123 अहम संपत्तियों को वापस लेगी.
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ओखला के विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी थी. मंत्रालय ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बुनियाद पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है. इसमें संपतियों में दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद भी शामिल हैं.
मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस दी है. बोर्ड को जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बता सके कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए. इन संपत्तियों को तोड़ने और मरम्मत का काम कोई दूसरा न करे इसके लिए वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को मई 2023 में खारिज कर दिया था. कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
वक्फ बोर्ड वो इदारा है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख-रखाव करता है. इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से ‘वक्फ’ कहलाती है. जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है. ये इदारा उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है जैसे उसे बेचने-खरीदना या किराए पर देना आदि.
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