Ghazipur News: मुख़्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामला; MP-MLA कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई
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Ghazipur News: मुख़्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामला; MP-MLA कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

Ghazipur: मुख्तार अंसारी पर कत्ल और कत्ल करने की कोशिश करने का मामला दर्ज है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी. शुक्रवार को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है.

 

Ghazipur News: मुख़्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामला; MP-MLA कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

Mukhtar Ansari Gangster Act Case: यूपी के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 28 अगस्त को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट मामले में अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस के छुट्टी पर जाने की वजह से मामले की सुनवाई टाल दी गई थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर यानी शुक्रवार को होगी. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने ये जानकारी शेयर करके हुए सुनवाई की तारीख की तस्दीक की है. अब 1 सितंबर को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है.

28 अगस्त को नहीं हो सकी सुनवाई
लियाकत अली ने बताया है कि मुख्तार अंसारी पर साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह हत्याकांड और साल 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन की कत्ल करने की कोशिश के मामले में साल 2010 में इन दोनों केसों को मिलाकर एक चार्ट तैयार किया गया था. उस समय के मऊ सदर सीट से एमएलए मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर का मामला लंबित है, जिसमें पिछली तारीख 22 अगस्त को फैसला आना था, लेकिन ADGC क्रिमिनल / सरकारी वकील के जरिए दफा 311 के तहत गवाहों के बयान पत्रावली में जोड़ने की एक अर्जी अदालत में दी गई थी, जिसपर कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख दी थी.

शुक्रवार को कोर्ट सुना सकता है फैसला
वकील ने बताया कि जस्टिस के छुट्टी पर जाने की वजह से 28 अगस्त को सुनवाई नहीं हो सकी है और अब 1 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी. लियाकत अली ने बताया है कि सरकारी वकील के जरिए दफा 311 के तहत जो एप्लीकेशन दी गई है वह मेंटेनेबल नहीं है, अब देखना है कि 1 सिंतबर को होने वाली सुनवाई में अदालत का इस पर क्या रुख रहता है. बता दें कि, मुख्तार अंसारी को इन दोनों मुकदमों के मूल केस में सुबूतों की कमी की वजह से बरी किया जा चुका है, लेकिन एमपी- एमएलए कोर्ट ने उनको गैंगस्टर के एक दूसरे मामले में दस साल की सजा सुनाई है. जिसमें मुख्तार अंसारी उच्चतम न्यायालय की पनाह में हैं.

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