Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है, अब ईडी इस जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Arvind Kejriwal Bail: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आबकारी नीति मामले में शहर की राउज एवेन्यू अदालत के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है.
गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख को जमानत दे दी थी. केजरीवाल मार्च के महीने से न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि जून के महीने में उन्हें चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
अब कोर्ट ने ₹1,00,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत बांड दाखिल करने की प्रक्रिया को 48 घंटे के लिए स्थगित करने के ईडी के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है, इसलिए एजेंसी शुक्रवार सुबह हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी.
अरविंद केजरीवाल को एजेंसी ने 21 मार्च को शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. आप प्रमुख ने 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.
अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने के लिए सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, कोर्ट ने एजेंसी की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार समन का पालन नहीं कर रहे थे. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था.
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने आरोप लगाया था कि कुछ खास कारोबारी हितों के पक्ष में नीति बनाने के लिए आप नेताओं को मिली रिश्वत का इस्तेमाल हवाला चैनलों के जरिए गोवा में पार्टी के चुनाव अभियान में किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल हवाला डीलरों के संपर्क में थे.