मालेगांव बम बलास्ट मामले में BJP सांसद की होगी पेशी; कोर्ट ने दिया ये आदेश
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मालेगांव बम बलास्ट मामले में BJP सांसद की होगी पेशी; कोर्ट ने दिया ये आदेश

Malegaon Blast: मुंबई सेशन की विशेष NIA कोर्ट ने 3 अक्टूबर को मालेगांव बम बलास्ट की मुख्य मुल्जिम लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुल्जिमों को पेश होने का आदेश दिया है. 

मालेगांव बम बलास्ट मामले में BJP सांसद की होगी पेशी; कोर्ट ने दिया ये आदेश

Malegaon Blast: मालेगांव बम बलास्ट मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इसकी सुनवाई लास्ट स्टेज में है. मुंबई सेशन की विशेष NIA कोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले की मुख्य मुल्जिम लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुल्जिमों को पेश होने का आदेश दिया है, सभी मुल्जिमों के बयान धारा 313 के तहत दर्ज होंगे. मालेगांव ब्लास्ट केस के 7 में से 6 मुल्जिम स्पेशल NIA कोर्ट में पेशी हुई है. मुख्य मुल्जिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर करीब 2 बजे कोर्ट में पेश हुई, ठाकुर ने अदालत को बताया कि वह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिसके चलते वह सुबह जल्दी नहीं जग पाती हैं. 

वहीं मुल्जिम नंबर 10 सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे हाजिर नहीं हुए थे. कोर्ट ने उनके खिलाफ 5000 जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में 323 लोगों की गवाही हुई है. जिसमें से 37 गवाह अपनी गवाही से पलट गए. कोर्ट ने इन गवाहों के दिए बयान के आधार पर मुल्जिमों से सवाल कर उनका बयान दर्ज करेगी. 

दरअसल, 29 सितंबर 2008 की रात मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने बम धमाका हुआ था. यह धमाका मोटरसाइकिल में हुआ था. इस बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लगभग 100 लोग घायल हुए थे. धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ था. 

मालेगांव धमाके की जांच के दौरान 20 जनवरी 2009 को महाराष्ट्र ATS ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार और तीन लोगों को फरार दिखाया गया था. इस मामले में ATS ने 21 अप्रैल 2011 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी.

वहीं, इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर MCOCA, UAPA की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थीं, लेकिन उन पर से UAPA की धारा 18, हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर इल्जाम तय कर दिए गए थे. उसके बाद से ट्रायल चल रहा है.

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