Vaccine के लिए नया नियम, इससे ज्यादा पैसों में नहीं दे सकते हैं प्राइवेट अस्पताल
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Vaccine के लिए नया नियम, इससे ज्यादा पैसों में नहीं दे सकते हैं प्राइवेट अस्पताल

हुकूमत की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, वैक्सीन के रेट तय करने के साथ हर रोज इसकी निगरानी की जाएगी.

सांकेतिक फोटो

नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) के ज्यादा रेट तय कर दिए हैं. अब कोविशील्ड (Covishield) का दाम 780 (600 वैक्सीन की कीमत+5 फीसदी GST+सर्विस चार्ज 150 रुपया) रुपये फी डोज़ होगा. कोवैक्सीन (Covaxin) का दाम 1410 रुपये (1200 रुपया कीमत+60 रुपया जीएसटी+150 रुपया सर्विस चार्ज) फी डोज़ होगा. स्पूतनिक-वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 फी डोज़ (948 रुपया वैक्सीन+47 रुपया जीएसटी+ 150 रुपया सर्विस चार्ज) होगा. 

हुकूमत की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, वैक्सीन के रेट तय करने के साथ हर रोज इसकी निगरानी की जाएगी. ज्यादा रेट वसूलने पर प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि 150 रुपये सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल ना लें. इनकी निगरानी रियासत हुकूमतें को करनी है.

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इससे पहले मरकज़ी हुकूमत ने मंगलवार को कहा था कि प्राइवेट इलाकों और अस्पतालों के लिए कोविड-19 टीकों की कीमत वैक्सीन तय करेंगे. वज़रात ने यह भी कहा कि रियासत निजी शोबे की मांग को एग्रीगेट करेंगे, जिसका मतलब है कि वे इस बात की निगरानी करेंगे कि उसके पास कितनी सहुलियात का नेटवर्क है और उसे कितनी खुराक की ज़रूरत है.

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नीति आयोग के रुक्न डॉ वीके पॉल ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूतम ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और कोवैक्सिन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का हुक्म दिया है. सरकार ने बायोलॉजिकल ई वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी हुक्म दिया है, जो सितंबर तक मुहैय्या होगी.

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