पद संभालते ही CM मोहन यादव ने अंडा, मांस और लाउडस्पीकर पर किया वार; गर्म हुई MP की सियासत
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पद संभालते ही CM मोहन यादव ने अंडा, मांस और लाउडस्पीकर पर किया वार; गर्म हुई MP की सियासत

MP News: सीएम ने 13 दिसंबर की शाम को कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें राज्य में खुले स्थानों पर मांस और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी. 

पद संभालते ही CM मोहन यादव ने अंडा, मांस और लाउडस्पीकर पर किया वार; गर्म हुई MP की सियासत

MP News: एमपी में सीएम पद की कमान संभालते ही डॉ. मोहन यादव ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें खुले में मांस-अंडे की बिक्री और तेज लाउडस्पीकर बजाने पर बैन लगाने के फैसले के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है. इसके बाद कांग्रेस ने बीजपी पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस ने सीएम के फैसले को दुर्भावना का फैसला बताया है. प्रदेश के सीएम के तौर पर डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को दो डिप्टी CM जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ शपथ ली थी. 

सीएम ने 13 दिसंबर की शाम को कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई. इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें राज्य में खुले स्थानों पर मांस और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी. इतना ही नहीं धार्मिक स्थलों और दूसरे आयोजनों में निर्धारित मापदंडों से ज्यादा तेजी से लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए. 

इस फैसले पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "अगर सरकार किसानों की बात करती, महंगाई व बेरोजगारी कम करने की बात करती तो हम भी उसका स्वागत करते. मगर, जो फैसला लिया गया है, वह दुर्भावना को दर्शाता है, जहां तक लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर बैन की बात है, यह आदेश कोई नया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन किया है."

इसके साथ ही खुले में मांस बिक्री पर बैन को लेकर आरिफ मसूद ने कहा, "पहले से ही (मांस) ढकने की बात होती है. यह तो नियम है. इस पर नगर निगम, नगर पालिका का दायित्व है. इस पर CM ने कौन-सा नया और बड़ा काम कर दिया."

भाजपा के प्रदेश चीफ विष्णु दत्त शर्मा ने सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले का स्वागत किया और कहा, हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए  फैसला लिया गया है. लाउडस्पीकर के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आमजन की परेशानियां कम होगी."

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