होठों को चूम लेना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं हैः हाईकोर्ट
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होठों को चूम लेना या प्यार से छूना अप्राकृतिक यौनाचार नहीं हैः हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने पाक्सो कानून के तहत एक साल से जेल में बंद एक मुल्जिम के मुकदमे की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है. 

अलामती तस्वीर

मुंबईः बंबई हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम शख्स को जमानत दे दी. जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने हाल में एक श्ख्स को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया. आरोपी शख्स को 14 साल के लड़के के अभिभावक की शिकायत के बाद पिछले साल गिरफ्तार किया गया था.

दुकानदार ने उसके होठों को चूम लिया 
मुकदमे के मुताबिक, लड़के के पिता ने बताया कि उनका नाबालिग लड़का ऑनलाइन गेम ‘ओला पार्टी’ का रिचार्ज कराने के लिए मुंबई में एक उपनगर में आरोपी शख्स की दुकान पर जाता था. लड़के ने इल्जाम लगाया कि एक दिन जब वह रिचार्ज कराने गया तो उस दुकानदार ने उसके होठों को चूमा और उसके निजी अंगों को छूआ.

धारा 377 के तहत अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है
इसके बाद लड़के के पिता ने पुलिस में दुकानदार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कराया. धारा 377 के तहत मानव शरीर के साथ कोई अन्य अप्राकृतिक कृत्य दंडनीय अपराध के दायरे में आता है. इसके तहत अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है और जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है.

मेडिकल जांच आरोपों को साबित नहीं करती
न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के की मेडिकल जांच यौन शोषण के उसके आरोपों को साबित नहीं करती है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाई पॉक्सो की धाराओं के तहत अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है और उसे जमानत दी जा सकती है. अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में अप्राकृतिक यौन संबंध की बात प्रथमदृष्टया लागू नहीं होती. उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही एक साल तक हिरासत में रहा है और मुकदमे की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है. इसी के साथ आरोपी को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी. 

Zee Salaam

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