Allahabad High Court का बड़ा आदेश, UP के इन 5 जिलों में लगेगा लॉकडाउन
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Allahabad High Court का बड़ा आदेश, UP के इन 5 जिलों में लगेगा लॉकडाउन

इन शहरों में राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं. हाई कोर्ट ने इन जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.

फाइल फोटो

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य के 5 जिलों में लॉकडाउन का लगाने का आदेश दिया है. इन शहरों में राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं. हाई कोर्ट ने इन जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.

कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट सरकार की जानिब से दाखिल किए गए हलफनाम से मुतमइन नजर नहीं आया. जिसके बाद अदालत 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया है. 

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हाई कोर्ट ने सभी प्रतिष्ठानों को भी बंद करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठान, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही खोलने की इजाज़त दी जाएगी. 

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​कि टोल आदि पर खाने के छोटे सेंटर भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे.

26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी तरह के सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के DM से परमीशन ले सकते हैं. शादी समारोह में 25 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं होगी.

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